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सांगानेर जोन में लगा अवैध निर्माणों का तांता

सांगानेर

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बस एक पर हुई कार्यवाही

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सादिक हिन्दुस्तानी

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सांगानेर, (रॉयल पत्रिका)। सांगानेर जोन में नगर निगम की ओर से मीडिया के दबाव के चलते अवैध निर्माण के खिलाफ नोटिस जारी किए जा रहे हैं। लेकिन कार्यवाही होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। नोटिस, आदेश, कार्यवाहियां धरी की धरी रह जाती हैं और मंजिलें परवान चढ़ जाती हैं। अभी एक अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। वार्ड 93 के रेगरों का छोटा मोहल्ला पहलवान वाली गली सांगानेर बाजार में स्थित एक संपत्ति को अवैध निर्माण के कारण सील कर दिया गया था। बाद में संपत्ति के मालिक पुरुषोत्तम मनवानी ने शपथ पत्र जमा कर अवैध निर्माण को हटाने का वादा किया था। इसके बाद नगर निगम ने संपत्ति को इस शर्त पर खोल दिया कि वे अवैध निर्माण को हटाएंगे। नगर निगम की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक संपत्ति के मालिक को 60 दिन के भीतर अवैध निर्माण को हटाने का निर्देश दिया गया था। लेकिन उन्होंने इसका पालन नहीं किया था। अवैध निर्माण हटाने के बजाय यहां पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। इस पर नगर निगम सांगानेर जोन द्वारा एक्शन लेते हुए नोटिस जारी कर दिया गया। नगर निगम ने संपत्ति को सील करने के बाद संपत्ति के मालिक को 7 दिनों में एक लिखित अंडरटेकिंग जमा करने का निर्देश दिया है। जिसमें वे अवैध निर्माण को हटाने का वादा करेंगे। इस मामले में आगे की कार्यवाही शपथ पत्र के पालन पर निर्भर करेगी। यदि संपत्ति के मालिक शपथ पत्र के अनुसार कार्य नहीं करते हैं तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2019 की धारा 194 (7) के तहत आगे की कार्यवाही की जा सकेगी। नगर निगम की इस कार्रवाई से सांगानेर जोन में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान को बल मिला है। नगर निगम के अधिकारी इस तरह की कार्यवाही जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। ताकि सांगानेर को अवैध निर्माण से मुक्त किया जा सके। लेकिन ईमानदारी से कार्य करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि सांगानेर प्रताप नगर में अवैध निर्माणों का तांता लगा हुआ है। सांगानेर नगर निगम जोन से नोटिस तो जारी होते हैं, लेकिन कार्यवाही नहीं होती, नोटिस निष्क्रिय हो जाते हैं। बिना किसी अड़चन के, बिना किसी नोटिस बोर्ड के, बिना किसी आदेश के दो-दो चार-चार मंजिलें तामीर हो जाती है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

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