दी बार एसोसिएशन वक्फ ने मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन प्रेषित किया
न्यायालय राजस्थान वक्फ अधिकरण में पीठासिन अधिकारी लंबे समय से अवकाश पर हैं
अवकाश पर होने के कारण न्यायालय में नियमित सुनवाई नहीं हो पा रही है

जयपुर, (रॉयल पत्रिका)। न्यायालय राजस्थान वक्फ अधिकरण में पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण दी बार एसोसिएशन वक्फ ने राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश एवं रजिस्ट्रार जनरल को ज्ञापन प्रेषित कर न्यायालय राजस्थान वक्फ अधिकार का लिंक देने की मांग की गई है।

दी बार एसोसिएशन वक्फ के अध्यक्ष/अधिवक्ता अब्दुल वाहिद नकवी, सिराजुद्दीन मोहम्मद असलम खान सहित अन्य पदाधिकारियों ने ज्ञापन में कहा है कि पूरे राज्य में स्थित वक्फ संपत्तियों के संबंध में होने वाले विवादों के निस्तारण का उपरोक्त न्यायालय राजस्थान वक्फ अधिकरण का ही क्षेत्राधिकार हैं। कई दिनों से पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण न्यायालय में नियमित सुनवाई नहीं हो पा रही हैं। जिसके कारण अर्जेंट प्रकृति के मामलों की भी सुनवाई नहीं हो पा रही हैं। दी बार एसोसिएशन वक्फ के सदस्य एवं एडवोकेट मोहम्मद असलम खान ने बताया कि पीठासीन अधिकारी तथा लिंक चार्ज नहीं होने के कारण सरकारी वक्फ संपत्तियों का नुकसान होने का खतरा उत्पन्न हो गया हैं। ऐसे में अतिशीघ्र लिंक अधिकारी लगाने के आदेश जारी किए जाए, ताकि प्रदेश भर से न्याय के लिए जयपुर आ रहे पक्षकारों को राहत मिल सके।
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