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सरकारी वकीलों को राहत, हटाने पर रोक

जयपुर

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जयपुर, (रॉयल  पत्रिका)। हाईकोर्ट ने पूर्ववर्ती सरकार के समय जयपुर शहर की अधीनस्थ अदालतों में सरकार की पैरवी के लिए नियुक्त वकीलों को हटाने पर अंतरिम रोक लगा दी। इस मामले में मुख्य सचिव, प्रमुख विधि सचिव, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं जयपुर कलक्टर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। न्यायाधीश अनिल उपमन ने साजिया खान व अन्य की याचिकाओं पर यह आदेश दिया। याचिका में कहा कि पांच अगस्त 2024 के बाद परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ। ऐसे में उन्हें राजनीतिक आधार पर मनमानी से रिलीव नहीं किया जा सकता। ऐसे में रिलीव करने के आदेश को रद्द किया जाए।

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