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चेक प्रकरण में न्यायालय द्वारा किया गया दोष मुक्त

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  • एडवोकेट फिरोज खान द्वारा की गई अभियुक्त की पैरवी

बारां(रॉयल पत्रिका)। परिवादी ने दिनांक 6.10.2020 को रईस मोहम्मद के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद पेश किया गया था, जिसमें 3 लाख रुपए अभियुक्त के बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए थे, जिसकी अदायगी के लिए अभियुक्त रईस ने अपने खाते का चेक दिया था इस संबंध में माननीय न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश महोदय बारां द्वारा सुनवाई की गई प्रकरण में परिवादी की ओर से  8 दस्तावेज प्रदर्श किए ,वह परिवादी ने अपने खाते के बैंक स्टेटमेंट भी पेश किए ,अभियुक्त के अधिवक्ता फिरोज खान द्वारा डिफेंस पेश किया वह माननीय हाइकोर्ट व माननीय सुप्रीम कोर्ट की नजीरे पेश की गई, माननीय न्यायालय के दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अभियुक्त रईस मोहम्मद को दोष मुक्त ( बरी ) कर दिया। अभियुक्त रईस मोहम्मद की पेरवी एडवोकेट फिरोज खान द्वारा की गई।

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