अंता विधायक कंवरलाल मीणा अयोग्य घोषित, विधानसभा की संख्या घटकर 199 हुई
जयपुर। राजस्थान विधानसभा में अब विधायकों की संख्या एक बार फिर 200 से घटकर 199 रह गई है। अंता से भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को इसकी घोषणा करते हुए बताया कि मीणा को संविधान के अनुच्छेद 191(1)(ई) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के तहत अयोग्य घोषित किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह फैसला दोष सिद्धि की तारीख से प्रभावी माना गया है। कंवरलाल मीणा को एसडीएम पर पिस्तौल तानने के मामले में अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में उन्हें पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। कांग्रेस लंबे समय से मीणा की सदस्यता रद्द करने की मांग कर रही थी। आखिरकार, विधानसभा सचिवालय ने शुक्रवार को उनकी विधायकी को खत्म करने का आदेश जारी कर दिया। अब अंता विधानसभा सीट (संख्या 193) रिक्त हो गई है।
विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि उन्होंने इस मामले में पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया है और किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव में नहीं आए हैं। उन्होंने बताया कि निर्णय लेने से पहले राज्य के महाधिवक्ता से विधिक राय ली गई थी और जैसे ही राय प्राप्त हुई, सदस्यता निरस्त करने का आदेश जारी किया गया। देवनानी ने स्पष्ट किया कि दोष सिद्धि के मामलों में सदस्यता स्वतः ही समाप्त मानी जाती है और यह निर्णय अदालत के फैसले के अनुरूप ही लिया गया है।देवनानी ने कहा कि इस प्रकार के मामलों में निष्पक्षता और कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए राजनीति से ऊपर उठकर निर्णय लेना जरूरी होता है। उन्होंने बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 177 के अंतर्गत राज्य के महाधिवक्ता को विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने और सलाह देने का अधिकार है, और इसी प्रक्रिया के तहत यह फैसला लिया गया है। देवनानी ने कहा कि पहले भी ऐसे मामलों में समय लिया गया है, लेकिन उन्होंने सभी पहलुओं का गंभीरता से अध्ययन कर यह निर्णय समय पर लिया। इसके साथ ही राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या अब 200 से घटकर 199 हो गई है।
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