फ्लैट का कब्जा समय से नहीं दिया, ₹2.31 लाख का हर्जाना
जयपुर(रॉयल पत्रिका)। जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-तृतीय ने लॉटरी में आवंटित फ्लैट का कब्जा समय पर नहीं देने को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करार देते हुए मैसर्स यूनिक बिल्डर्स एंड डवलपर्स पर 2.31 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। वहीं जमा करवाई गई राशि भी 9 फीसदी ब्याज सहित लौटाने के लिए कहा है। इसके अलावा आईआईएफएल होम लोन फाइनेंस को निर्देश दिया है कि वह विपक्षी से लोन के तौर पर दी गई राशि की वसूली करे और परिवादिया की सिविल को भी दुरुस्त करे। आयोग के अध्यक्ष देवेन्द्र मोहन माथुर व सदस्य दुष्यंत कुमार शर्मा ने यह आदेश कृष्णा देवी के परिवाद पर दिया। मामले के अनुसार, विपक्षी ने 2019 में जयपुर-अजमेर एक्सप्रेस वे पर यूनिक अभिनंदन के नाम से आवासीय योजना लांच की। इसमें परिवादिया को मुख्यमंत्री जन आवासीय योजना के तहत ईडब्ल्यूएस केटेगरी में 374 वर्ग फुट का एक फ्लैट 8.51 लाख रुपए में लॉटरी के जरिए आवंटित किया। इसके लिए विपक्षी ने उसे आईआईएफएल होम फाइनेंस कंपनी से लोन भी दिलवा दिया। विपक्षी को फ्लैट का कब्जा सितंबर 2021 तक दिया जाना था। लेकिन तय समय अवधि में फ्लैट का कब्जा नहीं दिया। जबकि उससे हर महीने लोन की किश्त वसूली होती रही। जब उसने लोन किश्त देने से मना किया तो फाइनेंस कंपनी ने उसकी सिविल खराब कर दी।
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