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APCR के हस्तक्षेप से ऐतिहासिक मस्जिद और कब्रिस्तान की याचिका में यथास्थिति का आदेश मिला

Jaipur

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विजयनगर/ब्यावर, (रॉयल पत्रिका)।  सिविल अधिकारों की रक्षा के लिए कार्यरत संस्था एपीसीआर (Association for Protection of Civil Rights) ने विजयनगर में स्थित ऐतिहासिक मस्जिद और कब्रिस्तान को बचाने के लिए महत्वपूर्ण कानूनी कदम उठाया है। इस हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप राजस्थान वक्फ अधिकरण जयपुर ने इस मामले में आगामी 25 अप्रैल 2025 तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है, जिससे स्थानीय समुदाय को बड़ी राहत मिली है।

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मुकदमे का शीर्षक: पीरू मोहम्मद बनाम नगरपालिका बिजयनगर वगैराह
मुकदमे का नंबर: 14/2025, 15/2025
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता: सैयद सआदत अली, अमानुल्लाह खान, आतिफ अमान

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इस मामले में एपीसीआर राजस्थान चैप्टर ने स्थानीय कमेटी के माध्यम से बिजयनगर नगर पालिका द्वारा जारी किए गए अतिक्रमण नोटिस क्र./न.पा.बि./अतिक्रमण/2025/5706-5707 के खिलाफ राजस्थान वक्फ अधिकरण जयपुर में दावा पेश किया था। एपीसीआर ने न्यायालय में याचिकाकर्ताओं की नि:शुल्क पैरवी की और यह तर्क प्रस्तुत किया कि नगर पालिका द्वारा जारी किए गए नोटिसों से प्राकृतिक न्याय, इबादत के अधिकार, और कानून के शासन का उल्लंघन हो रहा है। याचिकाकर्ताओं ने इन अव्यावसायिक और मनमाने नोटिसों को रद्द करने की मांग की थी। राजस्थान वक्फ अधिकरण जयपुर के न्यायधीश भंवर लाल बुगालिया और सदस्य शमीम कुरेशी ने मामले की सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश जारी किया। उन्होंने कहा, “संपत्ति पर स्थिति यथावत रखी जाए,” और इस प्रकार इस धार्मिक स्थल पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी। एपीसीआर राजस्थान ने वक्फ अधिकरण के इस आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि यह फैसले से स्थानीय समुदाय को बड़ी राहत मिली है, जो इस ऐतिहासिक धार्मिक स्थल के संरक्षण के लिए संघर्ष कर रहा था।

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