सहारा को-ऑपरेटिव के मंडल प्रमुख को गिरफ्तारी वारंट जारी
जयपुर(रॉयल पत्रिका)। जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी के मंडल प्रमुख अब्दुल कामरान, रितिका जैन व आदित्य बनर्जी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। आरोपियों को 10 फरवरी को पेश होने का निर्देश दिया है। आयोग ने वारंट तामील की जिम्मेदारी पुलिस कमिश्नर को दी है। आयोग अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीना ने यह निर्देश हसनपुरा निवासी चांद देवी के अवमानना प्रार्थना पत्र पर दिया। प्रार्थिया ने पत्र में कहा कि उसने 2016 में विपक्षी सोसायटी में 50 हजार रु. जमा कराए थे। परिपक्वता अवधि 2021 में उसे एक लाख रुपए दिए जाने थे, लेकिन नहीं दिए। उपभोक्ता आयोग ने 19 जुलाई, 2022 को प्रार्थिया के पक्ष में आदेश दिया । लेकिन सोसायटी ने आदेश का पालन नहीं किया। इस पर प्रार्थिया ने आयोग से आदेश की पालना करवाने के लिए अवमानना प्रार्थना पत्र दायर किया।
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