जयपुर जिले में 70 नवसृजित उचित मूल्य की दुकानों हेतु आवेदन आमंत्रित
– 8 से 30 सितम्बर तक प्रपत्र प्राप्त, 15 सितम्बर से 10 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकेंगे आवेदन
जयपुर (रॉयल पत्रिका)। जयपुर जिले में 70 नवसृजित उचित मूल्य की दुकानों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा 11 तथा कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा 59 उचित मूल्य की दुकानों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला रसद अधिकारी त्रिलोकचंद मीणा ने बताया कि आवेदन पत्र 8 सितम्बर से 30 सितम्बर, 2025 तक प्रत्येक कार्यदिवस में प्रातः 9:30 बजे से सांय 6 बजे तक संबंधित कार्यालय जिला रसद अधिकारी से प्राप्त किए जा सकेंगे। आवेदन पत्र भरने के पश्चात् इन्हें 15 सितम्बर से 10 अक्टूबर, 2025 तक प्रत्येक कार्यदिवस में कार्यालय समय में संबंधित कार्यालय में जमा करवाया जा सकेगा। जिला रसद अधिकारी ने स्पष्ट किया कि आवेदन पत्र केवल कार्यालय जिला रसद अधिकारी से निर्धारित प्रपत्र पर छायाचित्र सहित ही स्वीकार किए जाएंगे। अन्य किसी माध्यम जैसे ई-मित्र, टाइपिस्ट अथवा नोटरी बुक स्टोर से प्राप्त प्रपत्र कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन पत्र का मूल्य 100 रुपये निर्धारित है, जो निर्धारित शुल्क के डिमांड ड्राफ्ट अथवा भारतीय पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से जमा कराने पर ही उपलब्ध होगा।
उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान हेतु आवेदक का उसी वार्ड का निवासी होना आवश्यक है, जिसमें संबंधित उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरित की जानी है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में आवेदक का उसी ग्राम पंचायत के किसी भी ग्राम या वार्ड का निवासी होना अनिवार्य है। एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्राथमिकता उस आवेदक को दी जाएगी जो उस वार्ड का निवासी होगा, जिसमें दुकान स्थित है। आवेदक को निवास प्रमाण हेतु मतदाता सूची की सत्यापित प्रति, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड अथवा ड्राइविंग लाइसेंस की स्वप्रमाणित प्रति में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। आवेदन हेतु आवेदक की आयु 21 से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा आयु प्रमाण हेतु उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। उन्होंने बताया कि आवेदक की शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम स्नातक होनी चाहिए तथा कंप्यूटर में आरकेसीएल अथवा समकक्ष सरकारी संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त होना अनिवार्य है। स्नातक योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर 12वीं उत्तीर्ण आवेदकों के आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे। जिन आवेदकों के पास कंप्यूटर प्रशिक्षण नहीं है, उन्हें चयनित होने के छह माह के भीतर प्रशिक्षण प्राप्त करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। समितियों अथवा समूह निकायों द्वारा आवेदन किए जाने की स्थिति में अध्यक्ष/सचिव/प्रबंधक के लिए यह योग्यता एवं दक्षता आवश्यक होगी। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन प्रक्रिया, अर्हता तथा अन्य नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट https://food.rajasthan.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं।
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